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कुल्लू में मरीज की मौत के मामले में महिला चिकित्सक निलंबित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

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कुल्लू/शिमला, 30 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल (आरएच) में मरीज की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (Gynecology & OBS) डॉ. अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जून 2026 को जारी आदेशों के अनुसार, निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 जून 2026 को आरएच कुल्लू में डॉ. अनु देवी द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मृत्यु हो गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए सरकार ने चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।

आदेश में कहा गया है कि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम-10 के तहत डॉ. अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, शिमला रहेगा और वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।

यह आदेश स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, आईएएस की ओर से जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की विभागीय जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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