न्यूज अपडेट्स
शिमला, 29 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2024 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के हजारों अनुबंध और नियमित कर्मचारियों को अब उनकी शुरुआती जॉइनिंग डेट (अनुबंध अवधि) से ही वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन जैसे सभी सेवा लाभ मिलना तय हो गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून बनाकर पुराने न्यायिक फैसलों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी!
