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शिमला, 03 अगस्त। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों में बिना टिकट यात्रा और टिकटिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए नई एसओपी लागू की है। अब यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा की शिकायत करता है और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उसे टिकट राशि का पांच गुना इनाम मिलेगा।
वहीं, टिकट जारी करने में लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले परिचालकों पर चार्जशीट, निलंबन और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।
एचआरटीसी ने बसों में बिना टिकट यात्रा और टिकट जारी करने में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू कर दिया है। इसके तहत टिकट जारी न करने, कम राशि का टिकट देने, दोबारा टिकट जारी करने (री-इश्यू), गलत पंचिंग और अन्य गड़बड़ियों पर नियमित और अनुबंध आधार के परिचालकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गंभीर मामलों में नियमित कर्मचारियों के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत चार्जशीट, निलंबन और विभागीय जांच शुरू की जाएगी। वहीं, अनुबंध परिचालकों के मामलों में जांच के बाद सेवा समाप्त करने तक का प्रावधान रखा गया है।
