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हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैंसला, बेटे को उम्रकैद और पिता को एक साल की सजा

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मंडी, 22 जून। मंडी की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2022 में हुए एक हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी करन कुमार को बुजुर्ग गुरसाईं की हत्या का दोषी पाया है, वहीं इस मामले में अपने बेटे को बचाने के लिए अपराध के सबूत मिटाने के आरोप में अदालत ने करन के पिता शिव दास को भी दोषी करार दिया है। 

यह मामला मंडी जिले के सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले पंडोह क्षेत्र का है, जिसकी एफआईआर 1 जून, 2022 को दर्ज की गई थी। घटना 31 मई, 2022 की रात करीब 9.30 बजे की है। गांव सावरधार में एक निर्माणाधीन मकान के पास शिकायतकर्त्ता गोपाल, इलैक्ट्रीशियन विजय कुमार और ओम दत्त लैंटर के लिए बजरी इकट्ठी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि गांव के ही 65 वर्षीय बुजुर्ग गुरसाईं और आरोपी करन कुमार एक साथ रास्ते से गुजर रहे थे।

कुछ ही देर बाद अचानक गुरसाईं की चीख सुनाई दी। जब लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरसाईं जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनकी गर्दन से तेजी से खून बह रहा था। अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान ही गुरसाईं ने मौके पर दम तोड़ दिया था। 

मामले की पूरी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी कर्ण कुमार को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न भरने की सूरत में 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। आरोपी शिव दास पिता को साक्ष्य मिटाने के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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