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HP High Court: पोस्को एक्ट में घिरे MLA हंसराज, 23 अप्रैल को होगी सुनवाई

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 30 मार्च। पोक्सो मामले में घिरे चुराह के विधायक डा. हंसराज के खिलाफ सोमवार को पीड़िता के अदालत में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि इस दौरान विधायक अदालत में मौजूद रहे, लेकिन पीड़िता की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। इस दिन विधायक और पीड़िता दोनों को अदालत में हाजिर होना होगा। अदालत परिसर में पीड़िता के कैमरे के समक्ष बयान दर्ज किए जाएंगे।

बता दें कि चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद महिला थाना चम्बा में पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। मुकद्दमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने 10 नवम्बर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 11 नवम्बर को अदालत ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवम्बर तक प्रभावी रही।

22 नवम्बर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 27 नवम्बर 2025 को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। विधायक ने न्यायालय में मुचलका भरते हुए प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। विधायक को नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए निर्धारित समय के भीतर 21 जनवरी 2026 को चम्बा अदालत में चालान पेश कर दिया।

5 मार्च को विधायक पर इस मामले में आरोप तय किए गए थे। सोमवार को इस मामले में सुनवाई आरंभ होनी थी, लेकिन अब अब 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे। इसकी जिरह विधायक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की जाएगी।

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