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बिलासपुर, 13 फरवरी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने जानकारी दी कि जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडुता न्यायालय परिसरों में किया जाएगा, जहां पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामलों, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद, वैवाहिक विवाद तथा अन्य समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वह अपने मामलों को लोक अदालत में लगवाकर आपसी सहमति से त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति जिनके मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, वह भी लोक अदालत में आवेदन कर आपसी समझौते के आधार पर अपने विवादों का निपटारा करवा सकते हैं।
प्रतीक गुप्ता ने यह भी बताया कि डिजिटल मोटर व्हीकल चालान से संबंधित मामलों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से ई-पे (ईकोर्ट पेमेंट) के जरिए या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पूर्व भी किया जा सकता है, जिससे लोगों को त्वरित और सुविधाजनक समाधान मिल सके।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल-फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर का दूरभाष नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर का नंबर 01978-224887 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं का नंबर 01978-254080 उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त, इच्छुक व्यक्ति अपनी समस्या Secy-dlsa-bil-hp@gov.in ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
