Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

हिमाचल: निजी स्कूलों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त रोक, नियम उल्लंघन पर मान्यता रद्द तक की कार्रवाई

Anil Kashyap
By -
0
न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 28 फरवरी। प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में अब किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि पर सख्त रोक लगा दी गई है। Himachal Pradesh School Education Board ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी निजी स्कूल अपने परिसर में यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, बैज, जूते या अन्य शैक्षणिक सामग्री की बिक्री नहीं कर सकेगा।

बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह प्रावधान बोर्ड के रेगुलेशन 16.3.12(a) के तहत लागू किया गया है। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल परिसर को केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही उपयोग किया जाएगा और वहां किसी प्रकार का व्यापार या बिक्री गतिविधि नहीं की जा सकती।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई निजी स्कूल इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर संबंधित स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।

शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

Himachal Pradesh Education Department ने भी सभी निजी स्कूल प्रबंधनों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों से अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए और स्कूल परिसर को किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि का केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

शिक्षा विभाग के इस फैसले को अभिभावकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी स्कूलों में अनावश्यक आर्थिक दबाव कम होगा।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!