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हिमाचल : पहाड़ी क्षेत्रों में दौड़ेंगे ई रिक्शा - परिवहन विभाग ने परमिट के लिए जारी की अधिसूचना

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 05 दिसंबर। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब ई-रिक्शा चलेंगे और लोगों को आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए उचित परिवहन सुविधा मिलेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियमए 1988 के तहत राज्य के विभिन्न उपमंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के उपमंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

परमिटों की संख्या 400 

अधिसूचना के तहत कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला (मैक्लोडगंज) में 36 परमिट की अनुमति होगी। चम्बा जिला के उपमंडल चम्बा (सदर) में 5, भटियात में 9, किन्नौर जिला के कल्पा रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल में 15, राजगढ़ में 2 परमिट की अनुमति होगी। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में 15, पधर में 35, सरकाघाट में 5, धर्मपुर में 5, कुल्लू जिला के उपमंडल कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकूहल में 15, नग्गर में 15 परमिट, जिला शिमला के उपमंडल ठियोग में 6, रोहड़ू में 20, सोलन जिला के उपमंडल कंडाघाट में 3, अर्की में 2, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उपमंडल में 17, शेष ऊना जिला ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र में 20 परमिट की अनुमति होगी। कुल परमिटों की संख्या 400 होगी।

उपमंडलों में ही ई-रिक्शा के नए पंजीकरण की अनुमति

अधिसूचना के तहत उपमंडलों के क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा के ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उपमंडलों में ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उपमंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहां ऐसा पंजीकरण प्राधिकार प्रदान किया गया है।

ई-रिक्शा एक विशेष उपमंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत

परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उपमंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन उसी उपमंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से बाहर कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियमए 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

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