न्यूज अपडेट्स
बिलासपुर, 12 नवंबर। जिला बिलासपुर में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडूता न्यायालय परिसर में एक साथ होगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा। इनमें बैंक विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद तथा मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल रहेंगे। मोटर वाहन चालान के मामलों को लोग ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से अथवा न्यायालय में आकर लोक अदालत से पहले भी निपटा सकते हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण लोक अदालत में लगवाकर आपसी सहमति के आधार पर समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, वे भी आवेदन प्रस्तुत कर लोक अदालत के माध्यम से विवाद निपटान करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह के लिए इच्छुक व्यक्ति विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इनमें टोल फ्री नंबर 15100 (हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर का नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर का नंबर 01978-224887 और घुमारवीं का नंबर 01978-254080 शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ई-मेल secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकता है या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
