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चंबा, 12 नवंबर। चुराह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में जिला सत्र न्यायालय चंबा से 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गई है।
हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक को गिरफ्तारी से राहत दी और उन्हें पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।
विधायक के खिलाफ यह मामला उस समय दर्ज हुआ था जब एक युवती ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आरोप है कि घटना के समय युवती नाबालिग थी, जिसके चलते मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
सोमवार को विधायक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने 20 नवंबर 2025 तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।
