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शिमला, 8 सितम्बर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा 6 सितम्बर, 2025 को जारी की गई अधिसूचना, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के नियम 7ए को हटाने की घोषणा की गई थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम-कानून से संबंधित मामलों में संशोधन के दौरान मानवीय सरोकारों को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे पहले, शिमला में कई कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर अधिसूचना को वापिस लेने की मांग की थी। कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार उनकी भलाई और हितों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने याद दिलाया कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया है और समय-समय पर कर्मचारियों को विभिन्न आर्थिक लाभ भी प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती रहेगी।
