उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान वाहनों का जाम न लगे तथा आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही सुचारू चलती रही। उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य को करने में अनुमति दी गई अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे। उन्होंने इस अवधि के दौरान भीडभाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।