इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMA) को भुगतान करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग ने तरफ से इस सम्बन्ध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।
बता दें की मुआवजे की चाह रखने वाले पीड़ित परिवार को निर्धारित क्लेम फार्म के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
वहीं, आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि वितरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही एक चार सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी गठित की गई है जो मौत के कारणों और क्लेम संबंधी विवादों पर फैसला लेगी।