वर्कर के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर दस नंबर होंगे। इसमें डेढ़ किलोमीटर के दायरे वाले आवेदक को दस नंबर दिए जाएंगे। दो किलोमीटर दायरे पर आठ, तीन किलोमीटर पर छह, चार किलोमीटर पर चार और पांच किलोमीटर की दूरी पर दो नंबर मिलेंगे। पांचवीं कक्षा पास को पांच नंबर, आठवीं पास को आठ नंबर मिलेंगे।
विधवा या पति से अलग रहने वाली महिला को तीन नंबर मिलेंगे। स्कूल को भूमि देने वाले परिवार के सदस्य को तीन नंबर दिए जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल कोटे के आवेदक को तीन नंबर मिलेंगे। बेरोजगार परिवार के सदस्य को भी तीन नंबर मिलेंगे। जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ लगते गांव में अगर कोई स्कूल नहीं है तो वहां का निवासी भी आवेदन कर सकेगा।
भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल से बीईओ को मांग भेजी जाएगी। बीईओ इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसे संबंधित स्कूल सहित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पां किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर चार हजार पदों के लिए आवेदन करना होगा।
शेष चार हजार पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री की अनुशंसा वाले आवेदनों की सत्यता को भी एसडीएम की कमेटी जांचेगी। स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना इनका काम होगा।