हालांकि, सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरकारी अवकाश को छोड़कर स्कूलों में नियमित तौर पर आना अनिवार्य रहेगा। शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन(Online) पढ़ाई करवाएंगे। पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक रहेगी। वहीं, आईटीआई और कोचिंग सेंटरों को लेकर आदेश में कोई भी बात नहीं हुई। लिहाजा, ये पूर्व की तरह खुले रहेंगे। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रवेश (Entry in Himachal)के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र या निगेटिव रिपोर्ट के अलावा ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की शर्त लगाई है।
प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास (Covid E-Pass)पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से की जा रही है। हालांकि मालवाहनों की आवाजाही पर शर्त लागू नहीं होगी।
हर रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वालों जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, मरीजों आदि के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट दी गई है। बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वहीं, प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ रही हैं।