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शिमला, 23 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल पर अगले छह माह तक प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवाएं यात्रियों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कानून-व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान आम जनता के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है।
अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि सरकार को परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, कार्य बहिष्कार, सामूहिक अवकाश, गो-स्लो आंदोलन अथवा अन्य गतिविधियों की संभावना की सूचना मिली थी, जिससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। इसी को देखते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1972 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
सरकार के आदेशानुसार अगले छह माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल शुरू नहीं कर सकेगा, उसमें भाग नहीं ले सकेगा और न ही किसी प्रकार से उसे बढ़ावा दे सकेगा। इसके अलावा परिवहन सेवाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर भी रोक रहेगी।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना का उल्लंघन कर की गई किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ ESMA के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने HRTC प्रबंधन को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा गया है।
यह अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आर.डी. नजीम द्वारा जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
