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बिलासपुर, 26 जून। जिला बिलासपुर के एक शराब के ठेके पर बीयर की बोतलों की मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के आयुक्त, शिमला को लिखित शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित लाइसेंसधारी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 24 जून 2026 को शराब के ठेके से खरीदी गई दो बीयर की बोतलों पर प्रति बोतल मुद्रित एमआरपी ₹185 थी। इस हिसाब से दोनों बोतलों की कुल कीमत ₹370 बनती थी, लेकिन उपभोक्ता से ₹440 वसूले गए। यानी निर्धारित एमआरपी से ₹70 अधिक राशि ली गई।
शिकायतकर्ता का कहना है कि एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि आबकारी विभाग के नियमों और निर्धारित बिक्री व्यवस्था की भी अवहेलना है। यदि इस तरह की मनमानी पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो आम उपभोक्ताओं का लगातार आर्थिक शोषण होता रहेगा।
शिकायत में आबकारी विभाग से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, उपभोक्ता से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाई जाए तथा प्रदेशभर के शराब ठेकों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर प्रभावी निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
