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हिमाचल: सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 30% ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 25 अप्रैल। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के तहत प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की शेष 30 प्रतिशत बकाया राशि को तत्काल जारी करने के आदेश जारी किए हैं।

सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि के कर्मचारियों को पहले ही अंतरिम राहत के रूप में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं, जिन्हें पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस भुगतान के बाद सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी सभी लंबित देनदारियों का पूर्ण निपटान सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के इस फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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