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हिमाचल: जिला परिषद चुनाव में उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय, आयोग को देना होगा विवरण

Anil Kashyap
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 16 अप्रैल। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जिला परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। इसके तहत उम्मीदवार 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जबकि पंचायत समिति सदस्य और पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च की कोई ऊपरी सीमा सामने नहीं आई है। 

सरकार की तरफ से पंचायत प्रधान के खर्च की सीमा तय करने का सुझाव दिया गया था, जिसे नहीं माना गया है। जिला परिषद व नगर निगम में खर्च की सीमा पहले से तय है। जिला परिषद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में जमा करवाना होगा। उधर, प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। इसके तहत गंदगी फैलाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नियमों में किया गया है। 

चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री व खानपान सहित अन्य तरह के खर्च का पूरा विवरण आयोग को 1 महीने के भीतर देना होगा। खर्च का विवरण न देने पर सदस्य को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान नियमों में है। निर्वाचन आयोग निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित करेगा, जो खर्च, बैंकों से लेन-देन सहित वाहनों के खर्चों पर नजर रखेगा।

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