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हिमाचल सरकार का सख्त आदेश, ड्रेस कोड फॉलो करने के निर्देश, सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 18 मार्च। Government of Himachal Pradesh ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारी कार्यालय में औपचारिक (फॉर्मल) वेशभूषा में ही उपस्थित हों और सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखें।

जारी निर्देशों के अनुसार पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट या ट्राउजर के साथ कॉलर वाली शर्ट पहनना अनिवार्य होगा, जबकि महिला कर्मचारियों को साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कमीज या कुर्ता-दुपट्टा जैसे पारंपरिक/औपचारिक परिधान पहनने होंगे। कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की वेशभूषा सादगी, शालीनता और पेशेवर आचरण को दर्शानी चाहिए।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई और ग्रूमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। यह निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब दोबारा सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सोशल मीडिया के संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने निजी अकाउंट्स पर सरकारी नीतियों, योजनाओं या राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचें। बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक जानकारी को साझा करना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, कोई भी ऐसा बयान या पोस्ट नहीं किया जा सकता जिससे सरकार की छवि प्रभावित हो या संवेदनशील मामलों में विवाद उत्पन्न हो।

निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उनकी गरिमा के विपरीत हो। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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