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शिमला, 08 फरवरी। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए अब सख्त नियम लागू हो गए हैं। अब नकल करने और करवाने वाले दंडनीय अपराध के लिए तैयार रहे। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के कानून को नौ फरवरी से लागू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रदेश कार्मिक विभाग ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए बनाए हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार इसका उद्देश्य भर्ती, बोर्ड तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ पेपर लीक, नकल माफिया तथा संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।
