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बिलासपुर: विशेष पथकर डिफाल्टर बसों पर सख्ती, सात दिन में टैक्स जमा करने के निर्देश

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न्यूज अपडेट्स 
बिलासपुर, 11 फरवरी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) राजेश कुमार कौशल ने जिला बिलासपुर के विभिन्न रूटों पर स्वीकृत परमिटों के अंतर्गत चल रही स्टेज कैरिज बसों के परमिट धारकों और वाहन मालिकों से सात दिनों के भीतर देय विशेष पथकर जमा करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पथकर की अदायगी परिवहन विभाग के ऑनलाइन पथकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए।

आरटीओ ने बताया कि विभाग ने समय पर विशेष पथकर जमा न करवाने की बस ऑपरेटरों की मनमानी प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है। यह आचरण मोटर वाहन टैक्सेस एक्ट और मोटर वाहन नियमों की निरंतर अवहेलना के दायरे में आता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बस ऑपरेटर सात दिनों की निर्धारित अवधि में टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो संबंधित वाहन को प्रतिबंधित (इम्पाउंड) किया जाएगा तथा परमिट निलंबन या रद्द किए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों से नियमों का पालन करते हुए समय पर कर अदायगी सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

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