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बिलासपुर, 12 जनवरी। जिला विकास अधिकारी बिलासपुर यशपाल सिंह परमार ने जानकारी दी है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची की पात्रता प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों से पहले अपात्र ठहराए गए कई परिवारों को अब बीपीएल सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि पहले संशोधन के तहत पक्का मकान होने के कारण बीपीएल सूची से बाहर किए गए परिवारों को अब छूट प्रदान की जाएगी और उन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उपमंडलाधिकारी नागरिक (एसडीएम) की अध्यक्षता में गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसे अधिसूचित करेगी।
दूसरे संशोधन के अंतर्गत बीपीएल पात्रता के समावेशन मानदंड के पैरा 1(क) के बिंदु (।) एवं (।।) में बदलाव किया गया है। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सीमा को बढ़ाकर 27 वर्ष कर दिया गया है। वहीं वयस्क सदस्यों की आयु सीमा पहले 18 से 59 वर्ष थी, जिसे संशोधित कर 27 से 59 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा आयु सीमा के कारण पहले निरस्त किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की जाएगी और यदि कोई अन्य अपात्रता का कारण नहीं पाया गया तो ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि इन दोनों संशोधनों के आधार पर पुराने और नए आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। अंतिम रूप से पात्र परिवारों की सूची को एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति 31 जनवरी तक अधिसूचित करेगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
