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बिलासपुर: आपदा राहत मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, दस्तावेज शीघ्र पूरे करें: राहुल कुमार

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बिलासपुर, 18 जनवरी। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 31 जनवरी तक हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि आमजन को समयबद्ध और प्रभावी राजस्व सेवाएं मिलनी चाहिए।

उपायुक्त बुधवार को बचत भवन बिलासपुर में जिला के राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर भी उपस्थित रहे, जबकि बैठक का संचालन जिला राजस्व अधिकारी नीलाक्ष शर्मा ने किया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को आपदा राहत से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत मामलों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं कागजी कार्रवाई को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को राहत में किसी प्रकार की देरी न हो।

उन्होंने प्रतिमाह आयोजित होने वाली राजस्व अदालतों में अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर देते हुए कहा कि इससे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। उपायुक्त ने म्यूटेशन एवं निशानदेही मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा करने तथा तकसीम खानगी सहित अन्य प्रकरणों को गंभीरता और तत्परता से निपटाने के निर्देश दिए।

बैठक में जमाबंदी दौर, आपदा राहत प्रकरणों, भू-स्वामियों की भूमि को आधार से जोड़ने सहित विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने चिट्टा में संलिप्त व्यक्तियों से संबंधित अवैध कब्जे के मामलों की गहन जांच करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार तकसीम एवं राजस्व दुरुस्ती प्रकरणों के निपटारे के लिए सभी राजस्व अदालतों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को विशेष राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन प्रकरणों का निपटारा 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिन तहसीलों में तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र ही सेवानिवृत्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

उपायुक्त ने निशानदेही प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मेघ डिमार्केशन पोर्टल (MEGH Demarcation Portal) पर निपटाए गए मामलों को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि इंतकाल प्रकरणों के निपटारे के लिए प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों में सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

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