Click Here to Share Press Release Through WhatsApp No. 82196-06517 Or Email - pressreleasenun@gmail.com

प्रदेश मंत्रिमंडल के बड़े फैसले: हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर, एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन को मंजूरी

News Updates Network
By -
0
न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 19 जनवरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इस सेंटर में 11 नए विभाग खोले जाएंगे और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरा जाएगा, जिससे प्रदेश के लोगों को उन्नत कैंसर उपचार की सुविधा घर के पास मिल सकेगी।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, राज्य में उपलब्ध जियो-थर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज और दोहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति दी गई। इसके क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है और स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी मिली।

अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना इन योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने 25 मेगावाट तक की चार जल विद्युत परियोजनाओं—खौली-2 (6 मेगावाट), मलाणा-3 (24 मेगावाट), मनालसू (21.9 मेगावाट) और धनछो (18 मेगावाट)—की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सफल बोलीकर्ताओं को आवंटन की मंजूरी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 7.41 करोड़ रुपये की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिसे एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन बताया जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन करते हुए 66.66 प्रतिशत कोटा इन-सर्विस जीडीओ/एमओ और 33.33 प्रतिशत सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की हैं। पात्र अभ्यर्थियों के अभाव में सीटों के आपसी विनिमय का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने, शिमला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में 11 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने तथा राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में 11 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

राजस्व विभाग में तहसीलदार के छह पद भरने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को निश्चित मानदेय पर पुनर्नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के चार पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने तथा हमीरपुर जिला के भरेड़ी में वॉलीबाल खेल छात्रावास के लिए चार पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायक स्टाफ नर्स पदों से संबंधित नीति में संशोधन करते हुए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि एससी/एसटी एवं अन्य पात्र श्रेणियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इससे पहले आयु सीमा 21 से 32 वर्ष थी। मंत्रिमंडल ने एम्स बिलासपुर परिसर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण को भी स्वीकृति दी।

औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शिमला जिला के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से प्रदेश सरकार के अधीन लेने की मंजूरी दी गई। क्रेच वर्करों और हेल्परों की भर्ती के लिए एसओपी-सह-दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

पोषण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी में चार नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया। सोलन जिला के कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन और आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति दी। शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण और राजस्व अधिकारियों के कार्य संचालन से जुड़े प्रावधानों को विनियमित करने के लिए हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को भी मंजूरी प्रदान की गई।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!