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शिमला, 10 जनवरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दाड़लाघाट स्थित बाघल लैंड लूजर्स ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। करीब दस वर्षों से कार्यकारिणी के चुनाव न होने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि सोसायटी से संबंधित सदस्यता की पूरी प्रक्रिया 15 मार्च 2026 या उससे पहले पूरी की जाए। इसके बाद वैध सदस्यों की अंतिम सूची तैयार कर उसी के आधार पर 30 जून 2026 से पहले चुनाव करवाना सुनिश्चित किया जाए।
हाईकोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां), सोलन को आदेश दिए हैं कि वह एक माह के भीतर सोसायटी की जनरल हाउस की बैठक बुलाएं। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि सभी सदस्यों द्वारा नामांकन के समय जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के लिए एक निश्चित तिथि और समय तय किया जाए।
दस्तावेजों की जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित सदस्यता सहकारी अधिनियम, नियमों और सोसायटी के उप-नियमों के अनुसार ही ली गई थी या नहीं। हाईकोर्ट के इस आदेश से सोसायटी में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक गतिरोध के समाप्त होने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
