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शिमला, 09 जनवरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में कराए जाएं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएं। इनमें मतदाता सूची का अद्यतन, आरक्षण रोस्टर तय करना और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह फैसला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने आज सुनाया।
हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस जनहित याचिका पर दिया, जिसमें समय पर पंचायत चुनाव न करवाने को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने दो दिन पहले सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।
फैसले में कोर्ट ने माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई पंचायतों का कार्यकाल तय होता है और चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है।
