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मंडी, 28 दिसंबर। हिमाचल की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई आम बात है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग और चौंकाने वाला है। हिमाचल में ऐसे वाहन चालक भी सामने आए हैं, जिनके एक-दो नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा बार चालान कटे हैं। इस वाहन चालक को "चालान वीर" कहें तो गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, कई ऐसे चालक भी हैं जिन पर 30-40 बार तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का रिकॉर्ड दर्ज है।
बार-बार नियम तोड़ने की आदत अब इन चालकों को भारी पड़ गई है, क्योंकि अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जो इन बिगडैल वाहन चालकों को लंबे समय तक याद रहेगी। यह मामला न सिर्फ लापरवाही की हद दिखाता है, बल्कि ट्रैफिक नियमों को मजाक समझने वालों के लिए एक बड़ा सबक भी बन गया है।
मामला मंडी जिला से सामने आया है। यहां मंडी शहर के टारना के रोहित आरोड़ा 101 चालान कटवाकर चालानवीर बन गए हैं। उनके वाहन के 101 चालान काटे गए हैं। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए रोहित आरोड़ा को 3,02,100 ऊपए से जुर्माना वसूल किया है। इसके अलावा और भी अन्य वाहन चालकों पर कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है।
दरअसल मंडी जिले में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का बार.बार उल्लंघन करने वाले आदतन वाहन चालकों पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी असलम बेग की अदालत ने आठ ऐसे चालकों को दोषी ठहराते हुए कुल 7 लाख 66 हजार 650 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
अदालत ने सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया, बल्कि दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस भी अयोग्य घोषित कर दिए। एक चालक का लाइसेंस छह माह के लिए रद्द किया गया है, जबकि अन्य चालकों के लाइसेंस तीन-तीन माह तक निलंबित रहेंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अयोग्यता की अवधि में वाहन चलाते पकड़े जाने पर और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मामले की सुनवाई से पहले अदालत ने सभी आरोपितों को जमानती वारंट और वाहन जब्ती को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। 24 दिसंबर को पेशी के आदेश दिए गए थे, जिस पर आठ आरोपित समय पर अदालत में हाजिर हुए और अपने अपराध स्वीकार किए। सबसे ज्यादा चर्चा उस चालक की रही, जिसके नाम 101 चालान दर्ज पाए गए। अदालत ने उसे 3 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
न्यायालय ने आदेश की प्रति लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दी है और सभी थाना प्रभारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। जिन आरोपितों ने अदालत में हाजिरी नहीं लगाई, उनके खिलाफ गैर.जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत का यह फैसला हिमाचल की सड़कों पर नियमों को मजाक समझने वालों के लिए कड़ा संदेश है कि बार.बार लापरवाही की कीमत अब सिर्फ चालान नहीं, बल्कि भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण के रूप में चुकानी पड़ेगी।
