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हिमाचल : आज से दुकानों पर खुली बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक, अवहेलना पर होगी कार्रवाई

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शिमला, 29 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार के नशे को नियंत्रण करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाती नजर रहा है। नशे पर चोट करने के मकसद से सुक्खू सरकार द्वारा एक और नियम बनाया गया है। अब अगर प्रदेश में खुले बीड़ी- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को बेचते हुए कोई दुकानदार पकड़ा गया तो पंचायत सचिव और कई अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर ही चालान काट सकते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए ये निर्देश दिए गए है। जिसमें 5 विभागों के अधिकारी मौके पर ही पांच हजार रुपए का जुर्माना वसूल कर सकते हैं। पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही ये चालान कर सकते थे, मगर अब पंचायत सचिवों को भी इस में जोड़ा गया है। 

आपको जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त और व्यापक कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। खासकर युवाओं और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से खुले में सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय धर्मशाला द्वारा जारी ताजा आदेशों के तहत अब प्रदेश में कोई भी दुकानदार खुले में सिगरेट या बीड़ी नहीं बेच सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने तंबाकू उत्पादों के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए विक्रेताओं की पूरी गणना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आज शाम तक की समय-सीमा तय की गई है, जिसमें संबंधित जानकारियां विभाग को सौंपनी होंगी।

इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए खंड विकास अधिकारियों ने पंचायत सचिवों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंचायत सचिवों को अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में वार्डवार तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदारों की सूची तैयार करनी होगी। यह सूची निर्धारित प्रारूप में बनाकर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसी भी विक्रेता की जानकारी अधूरी न रहे।

जारी दिशा-निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि पंचायत सचिवों को आज शाम से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अब तक कितने विक्रेताओं को तंबाकू व्यापार के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं और कितने आवेदनों को किन कारणों से खारिज किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाइसेंस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता न हो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर जुर्माना वसूल कर सकता है। इसके अलावा, कारपोरेशन हेल्थ आफिसर, सहायक आयुक्त (एफएंडएस), फूड सेफ्टी आफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर और उनसे उच्च रैंक के अधिकारी भी चालान काट सकेंगे। वहीं, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी जुर्माना करने के लिए अधिकृत किया गया है।

तंबाकू पर लगाम लगाने को लेकर सरकार द्वारा गृह विभाग के ASI और उससे ऊपर के रैंक अधिकारियों को भी ये काम सौंपा है। वहीं, इस पहल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के BDO, पंचायत सचिव और उच्च अधिकारियों को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सहित कई अन्य उच्च अधिकारी को भी चालान काटने के लिए अधिकृत किया गया है।

सरकार का साफ कहना है कि इस फैसले के बाद से बाजार में खुले में बिक रहा तंबाकू और अन्य सामान पर रोक लग सकेगी। जब जमीनी स्तर के लोगों के पास पावर होगी तो काम भी बड़ी मुस्तैदी से हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

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