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हिमाचल पुलिस ने जारी की नई SOP, वर्दी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियां, उल्लंघन पर कार्रवाई

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 09 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। 8 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू इस SOP का उद्देश्य पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखना, सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना और सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री के प्रसार को रोकना है।

क्या है SOP का उद्देश्य?

दस्तावेज़ के अनुसार, SOP के मुख्य लक्ष्य हैं—

पुलिस विभाग की अनुशासनात्मक और संस्थागत मर्यादा का संरक्षण
जनता के बीच पुलिस की छवि और विश्वास को सुरक्षित रखना
आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट को नियंत्रित करना
अभिभावक सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाना
1964 के केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों का पालन सुनिश्चित करना

क्या होगा प्रतिबंधित?

SOP में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि

पुलिस वर्दी में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रकृति की सामग्री, तस्वीरें, वीडियो, रील या स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकता।
निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस कार्य से संबंधित कोई भी गोपनीय सूचना या ड्यूटी से जुड़ी फोटो-वीडियो साझा करना प्रतिबंधित होगा।
वर्दी की गलत अथवा भ्रामक प्रस्तुति, विवादित बयान, बहस या किसी प्रकार की अपमानजनक पोस्ट पर भी रोक लगाई गई है।

क्या है अनुमति?

केवल सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से ही विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री डालने की स्वीकृति मिलेगी।
अधिकृत पोस्ट सिर्फ प्रेस नोट, जन-जागरूकता अभियानों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं तक सीमित होंगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान

SOP के उल्लंघन को गंभीर ‘अनुशासनहीनता’ माना जाएगा। दोषी कर्मियों के खिलाफ—

विभागीय जांच
निलंबन
वेतनवृद्धि रोकना
पदावनति
और यहां तक कि सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। यदि किसी मामले में आपराधिक तत्व पाए जाते हैं तो अभियोजन भी चलाया जाएगा।

निगरानी और अनुपालन

जिला पुलिस प्रमुख, कमांडेंट और इकाई प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारी इस SOP की जानकारी प्राप्त करें और इसका सख्ती से पालन करें। राज्य स्तर पर PHQ में एक विशेष निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से लागू

यह SOP तुरंत लागू हो गई है और इससे पूर्व जारी सभी विरोधाभासी निर्देश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने सभी इकाइयों को आदेश की प्रति भेजते हुए इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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