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हिमाचल : नाबालिग युवती से जबरन बनाए शारीरिक संबंध, 6 महीने तक अपने साथ रखा, बस स्टैंड पर छोड़कर भागा

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शिमला, 19 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मगर हिमाचल के रामुपर की अदालत ने लगभग एक साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ नीचता करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

यह मामला 26 जनवरी, 2024 को रामपुर के एक गांव से सामने आया था। नाबालिग लड़की गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम देखने गई थी। आरोपी पीड़िता को अपने साथ गेस्ट हाउस ले गया-जहां उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं बाद में वो उसे अपने घर ले गया और 6 महीने तक अपने साथ घर पर रखा।

इस दौरान नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियां खाने को दी। गोलियां खाने के बाद पीड़िता को बहुत ब्लीडिंग हुई और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी पीड़िता को रामपुर बस स्टैंड पर छोड़कर वहां से फरार हो गया।

मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने अपनी मां को फोन किया और पूरी घटना मां को बताई। बच्ची ने मां को बताया कि शिमला जिले के गांव बरकल के रहने वाला सोनी कुमार नाम के व्यक्ति के साथ उसकी पहले से फोन पर बातचीत होती थी। 26 जनवरी को जब वो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी- तब पहली बार उसकी सोनी से आमने-सामने मुलाकात हुई। 

लड़की ने बताया कि सोनी उसे ये कहकर साथ ले गया कि रामपुर में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया है। इस दौरान आरोपी ने शराब भी पी भी रखी थी। लड़की उसकी बातों में आ गई और उसके साथ रामपुर चली गई। वहां आरोपी उसे एक गेस्ट हाउस ले गया-जहां पर उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और उसे अपने साथ घर ले गया। पीड़िता करीब 6 महीने तक उसके घर रही। इस दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई। आरोपी ने उसे बच्चा गिराने की गोलियां दी- जिससे उसे काफी ब्लीडिंग हुई और उसकी सेहत खराब हो गई। इसके बाद आरोपी उसे इलाज करवाने के बहाने रामपुर लाया और बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। 

बस स्टैंड से बच्ची ने मां को फोन किया और पूरी बात बताई। बच्ची की बात सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां बच्ची को लेने रामपुर पहुंची और फिर आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।

मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 15 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने सोनी कुमार को दोषी पाया। अदालत ने पाया कि जब सोनी कुमार लड़की को अपने साथ ले गया था- तब लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। सोनी कुमार ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया।

अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले सोनी कुमार उर्फ सोनू को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने BNS और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।.

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