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शिमला, 21 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत रोहड़ू निवासी युवक दीपक कुमार को चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी का दोषी करार देते हुए अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त अवधि के लिए जेल में रहना होगा।
मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दीपक कुमार को प्रतिबंधित नशीले पदार्थ ‘चिट्टा’ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले की गहन जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
सजा सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि नशा न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है, बल्कि समाज की जड़ों को भी कमजोर कर रहा है। ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्ती आवश्यक है।
यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते नशा कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, जिससे नशा तस्करों को स्पष्ट और कड़ा संदेश जाएगा कि कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता।
