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ऊना, 21 नवंबर। ऊना जिले में देर रात तक चल रहे शराब वेंड और उनसे जुड़े अहातों को लेकर बढ़ रही शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर सभी शराब वेंड और अहातों के संचालन समय पर कड़ी पाबंदी लगा दी है।
जारी आदेश में कहा गया है कि देर रात तक खुले रहने वाले शराब वेंड और अहाते क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे थे। इन जगहों के आसपास देर शाम और रात के समय झगड़े, शोर-शराबा, गड़बड़ी और सार्वजनिक उपद्रव की कई घटनाएं सामने आई थीं। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने और जिले में शांति बनाए रखने के लिए संचालन समय नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था।
आदेश के अनुसार, जिला ऊना में सभी शराब वेंड रात 10 बजे तक शराब बिक्री बंद करेंगे और 10 बजे तक पूरी तरह शटर डाउन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह, सभी अहाते भी रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।
जिला दंडाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी बिना पंजीकरण वाले अहाते अगली सूचना तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे, जब तक कि आबकारी विभाग उनका पंजीकरण और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर देता।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 (पूर्व धारा 188 आईपीसी) और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 नवंबर 2025 से प्रभावी है और अगली सूचना तक लागू रहेगा।
