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शिमला, 29 नवंबर। हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन तुरंत जारी करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में दायर पेंशन आवेदन पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश अशोक पुरोहित व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में सुनवाई करते हुए दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुख्य याचिका के साथ होगी।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वित्त विभाग और संबंधित कार्यालयों ने अक्टूबर 2025 से पेंशन रोक दी, जबकि न तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित है और न ही भुगतान रोकने का कोई कानूनी आधार मौजूद है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पेंशन तुरंत जारी करने के निर्देश देने और हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि लगातार पत्राचार के बावजूद पेंशन जारी नहीं हो रही, जिससे पूर्व कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
