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BREAKING: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, EC ने जारी की नोटिफिकेशन, जानिए कब होगी वोटिंग

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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 17 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का ऐलान कर दिया है. हालांकि, अभी पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है. आयोग ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है, जिसके मद्देनज़र चुनावी प्रक्रिया समय पर शुरू की जाएगी.आयोग ने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026,  50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 और धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों का कार्यकाल 13 अप्रैल 2026 को पूरा होगा. वहीं, पांच नगर पंचायतों अंब, चिरगाँव, कंडाघाट, नेरवा और निर्मंड—का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।

आयोग के अनुसार, 3577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी स्थानीय निकायों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया गया है और इसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसी तरह, 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियाँ भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार हो चुकी हैं और शेष 29 ग्राम पंचायतों और एक शहरी निकाय की मतदाता सूची 1 दिसंबर और 7 दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप से तैयार कर ली जाएगी।

आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश—”द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स बनाम बेंट कुमार”—के अनुसार चुनावी प्रक्रिया का आरंभ किसी भी संस्था के कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले अनिवार्य है और इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया समय पर शुरू की जाएगी. राज्य में अब चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तैयारियाँ अंतिम चरण में मानी जा रही हैं।

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