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सोलन, 25 नवंबर। बघाट बैंक लोन रिकवरी मामले में सहायक पंजीयक की अदालत में फिर से डिफाल्टरों की पेशी लगेगी। इसके लिए अदालत ने 150 से ज्यादा डिफाल्टरों को समन जारी करना शुरू कर दिए हैं। आगामी 16, 17 और 18 दिसंबर को इनकी पेशी होगी। इस बार डिफाल्टरों को अदालत में लोन से संबंधित जवाब देने का अंतिम मौका होगा। यदि डिफाल्टर पेशी में नहीं पहुंचते हैं तो उन पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होंगे और गिरफ्तारी हो सकती है। डिफाल्टरों को लोन से संबंधित कागजों को लेकर पेश होना होगा और सहायक पंजीयक की अदालत में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही लोन की रकम भी जमा करवाने का मौका मिलेगा।
इससे पहले 11 से 13 नवंबर तक सहायक पंजीयक की अदालत में डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए थे। इसमें अधिकतर डिफाल्टरों ने अपनी लोन से संबंधित बातें रखीं। इसमें कई डिफाल्टरों ने लोन की कुछ राशि का चेक या कैश भी अदालत में जमा करवाया और एकमुश्त भुगतान को लेकर भी हामी भरी। हालांकि, अब बैंक नए एकमुश्त भुगतान की पॉलिसी निकाल दी है। ऐसे में अब डिफाल्टरों को छूट मिलेगी तो इसमें कई डिफाल्टर अपना लोन चुकता कर सकते हैं।
उधर, दूसरी ओर बैंक में डिफाल्टरों की फाइलों की जांच भी जारी है। इसमें देखा जा रहा है कि उन्हें लोन किस तरह से बांटे गए हैं। इसमें कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। बैंक के ग्राहकों के लिए अभी भी परेशानी बनी हुई है। आरबीआई ने इसमें कैपिंग लगा दी है, कैपिंग हटने के बाद ही आगामी ग्राहक पैसा निकाल सकेंगे।
इस बारे में सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन गिरीश नड्डा ने कहा कि करीब 150 डिफाल्टरों के लिए समन जारी करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है। इसमें 16 से 18 दिसंबर तक पेशियों के लिए डिफाल्टरों को बुलाया गया है। जो इन पेशियों में नहीं आएगा उन पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तारी भी तय है।
