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जोधपुर, 29 अक्तूबर 2025। एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट के आदेश पर आसाराम 14 जनवरी से 30 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर बाहर रहा था।
जानकारी के अनुसार, आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छह महीने की राहत प्रदान की है।
गौरतलब है कि आसाराम को जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2018 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था।
हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद आसाराम को एक बार फिर जेल से बाहर आने का मौका मिला है। हालांकि कोर्ट ने उसे सख्त शर्तों के साथ यह जमानत दी है।
