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मंडी, 10 सितंबर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पोस्ट पांगना के इंचार्ज को एक व्यक्ति के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति एक ऐसे वाहन में यात्रा कर रहा था, जिसे एक नाबालिग लड़की चला रही थी। वाहन की पिछली सीट पर चार बच्चे और एक महिला भी सवार थी।
सार्वजनिक सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर विधि के अनुरूप कार्रवाई की। वाहन चालक पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराएँ 179, 180, 181, 184 और 192 के तहत चालान किया गया। साथ ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर वाहन को अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वाहन रोककर दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार रखता है। पांगना पुलिस पोस्ट के इंचार्ज, जो सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, विधिक रूप से चालान और वाहन जब्त करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए की गई कार्रवाई पूरी तरह कानूनी अधिकार क्षेत्र में है।
इसके अलावा, पुलिस ने बताया कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 और 224 के तहत भी कार्यवाही की जा रही है।
जिला मंडी की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि मण्डी पुलिस कानून का पालन सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के प्रति अनुचित या अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। वायरल वीडियो में एक अधिकारी द्वारा कथित अनुचित व्यवहार के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित अधिकारी को पुलिस लाइन्स, मण्डी में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
