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शिमला, 5 सितम्बर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसकी गाड़ी (नंबर एचपी-07-बी-0222, इटियोस) जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने यह आदेश गुरचरण सिंह व अन्य की ओर से दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किए। प्रार्थियों ने बताया कि 16 अक्तूबर 2024 को पारित निर्णय के तहत उनकी सेवाओं को एक वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने और सभी वित्तीय लाभ देने के आदेश दिए गए थे। निगम ने उन्हें पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया, लेकिन वित्तीय लाभ अब तक प्रदान नहीं किए।
निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि वित्तीय तंगी के चलते आदेशों की अनुपालना नहीं हो सकी है तथा 4 सितम्बर को राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय स्थिति का हवाला देकर अदालती आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने आदेश दिया कि 26 सितम्बर तक सभी वित्तीय लाभों की अदायगी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा इससे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने चेताया कि आदेशों की अनुपालना में विफल रहने पर निगम के विरुद्ध और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
