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डीसी बिलासपुर ने धारा 115 और 144 के तहत जारी किए आदेश, भारी वाहनों की एंट्री बैन

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बिलासपुर, 20 सितम्बर। श्री नैना देवी जी मंदिर में 22 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत इन आदेशों को लागू किया है।

यातायात व्यवस्था

मेला अवधि के दौरान टोवा से श्री नैना देवी जी मंदिर तक केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों (टैक्सियों) को चलने की अनुमति होगी। भारी वाहनों जैसे ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर और टैम्पू की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ट्रक, ट्रैक्टर या टैम्पू सवारियों से भरे पाए गए, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा गड़ामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) से आगे मंदिर की ओर आने की इजाजत नहीं होगी। श्रद्धालु इन स्थानों से केवल बसों और टैक्सियों के माध्यम से ही मंदिर पहुंच सकेंगे।

धारा 144 के तहत प्रतिबंध

पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में 22 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार आदि ले जाने पर रोक रहेगी। यह आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा, जबकि पुलिस बल को इसमें छूट दी गई है।

मेला परिसर में विशेष नियम

मेला अवधि में श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक संदेश या उद्घोषणा केवल कंट्रोल रूम से प्रसारित होगी। इसके अलावा मंदिर परिसर में प्रसाद के प्रयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करें और मेले के दौरान अनुशासन एवं शांति बनाए रखने में सहयोग दें।

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