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शिमला, 20 सितंबर। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अब हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की सभी बसें और निजी बसें अनिवार्य रूप से ठियोग बस स्टैंड से होकर गुजरेंगी।
डीसी ने बताया कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय की सुविधा, सुरक्षित ढंग से चढ़ने-उतरने की व्यवस्था और ठियोग क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को और अधिक सुचारू बनाना है।
इस फैसले से यात्रियों को सीधे ठियोग बस स्टैंड पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहीं अव्यवस्थित ढंग से बसों के रुकने की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से ठियोग और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी।
