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बिलासपुर, 18 सितम्बर। विधिक माप विज्ञान विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, बिलासपुर द्वारा आज निर्माताओं, पैकर्स और थोक विक्रेताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण और डिब्बाबंद वस्तु (PC) नियमों पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया।
अधिकारियों ने प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के तहत प्रत्येक पैकेज पर लेबलिंग, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), पैकेजिंग और उपभोक्ता को सही सूचना देना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में संशोधित जीएसटी दरों के बाद पैकेज्ड स्टॉक पर संशोधित MRP अंकित करना आवश्यक है और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली न की जाए।
सहायक नियंत्रक प्रवीण सिउटा ने बताया कि विभाग समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाता है और अब तक अप्रैल 2025 से बिलासपुर मण्डल में 1479 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनसे 5.07 लाख रुपये की चालान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा में विभाग का सहयोग करने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को डिब्बाबंद वस्तु नियम, 2011 की प्रमुख शर्तों जैसे—निर्माता/पैकर/आयातक का नाम-पता, उत्पत्ति देश (आयातित वस्तुओं के लिए), वस्तु का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा और खुदरा बिक्री मूल्य अंकित करना अनिवार्य होने की जानकारी दी गई।
विभाग ने यह भी बताया कि पंजीकरण के लिए [https://hpwm.hp.gov.in/](https://hpwm.hp.gov.in/) पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन 1100 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8800001915 पर संपर्क किया जा सकता है।
