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बिलासपुर: टैक्सी से बरामद हुई थी 6 किलो 10 ग्राम चरस, कोर्ट ने सुनाई सजा, यहां जानें

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न्यूज अपडेट्स 
बिलासपुर, 22 अगस्त। बिलासपुर की विशेष न्यायाधीश अदालत ने दो आरोपियों देवेंद्र कुमार और मुकेश नेगी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी

आरोपी: देवेंद्र कुमार निवासी पुन्यल डाक घर जरी तहसील भूंतर जिला कुल्लू और मुकेश नेगी निवासी गाहर डाकघर सेउबाग तहसील व जिला कुल्लू
अपराध: 6 जून 2022 को सदर पुलिस टीम ने यातायात चैकिंग के दौरान एक सफेद रंग की टैक्सी से 6 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की।
सजा: 12-12 वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

अदालत का फैसला

अदालत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 18 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया था¹।

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