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शिमला, 03 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करने का फैसला लिया है। 2025 को बेस-ईयर मानकर 2010 की तर्ज पर आरक्षण होगा। प्रदेश की 3,577 पंचायतों में रोटेशन नहीं होगा। यह 15 साल बाद रोस्टर में बदलाव है। प्रधान, वार्ड मेंबर, और जिला परिषद के लिए आरक्षण लागू होगा।
नया रिजर्वेशन रोस्टर का आधार
नया रिजर्वेशन रोस्टर 2010 की व्यवस्था पर आधारित होगा। इसमें मामूली बदलाव संभव हैं। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। अनुसूचित जाति (SC) के लिए पहले चरण में सीटें आरक्षित होंगी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति (ST) और OBC के लिए आरक्षण होगा। उपप्रधान पद पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा।
आरक्षण की प्रक्रिया
रिजर्वेशन रोस्टर में SC, ST, और OBC के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होंगी। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, न्यूनतम 5% जनसंख्या वाली श्रेणी को आरक्षण मिलेगा। अगर किसी पंचायत में SC, ST, या OBC की आबादी 5% से कम है, तो वह सीट अनारक्षित होगी। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी।
महिलाओं के लिए 50% आरक्षण
हिमाचल में 2010 से पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू है। यह प्रधान, पंचायत समिति, और जिला परिषद के लिए अनिवार्य है। ब्लॉक स्तर पर प्रधान और पंचायत समिति के लिए रोस्टर तैयार होगा। जिला परिषद के लिए जिला की आबादी आधार होगी। यह नियम चेयरमैन पदों पर भी लागू होगा।
रोस्टर लागू करने का तरीका
रिजर्वेशन रोस्टर ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:
SC के लिए 25% सीटें, जहां उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है।
ST और OBC के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण।
महिलाओं के लिए 50% सीटें हर स्तर पर।
वार्ड मेंबर के लिए पंचायत की कुल SC आबादी देखी जाएगी।
अनारक्षित सीटों पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है।
पंचायत चुनाव की तैयारियां
हिमाचल में 3,577 पंचायतों में चुनाव होंगे। द न्यूज हिमाचल के अनुसार, नए पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। रोस्टर अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप ले लेगा। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेगी।