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हिमाचल: खराब नमकीन बेचने पर दुकानदार को कोर्ट ने दी अनोखी सजा, जुर्माना भी लगाया

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मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां सरकाघाट में खराब नमकीन बेचने के जुर्म में एक दुकानदार को कोर्ट द्वारा अनोखी सजा दी गई है। दुकानदार को पूरा दिन कोर्ट पर खड़े रहने की सजा भुगतनी पड़ी। इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा।

दुकानदार को मिली अनोखी सजा

दरअसल, दुकानदार द्वारा बेची जा रही नमकीन के सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया था। दोनों बार जांच करने पर ये सैंपल फेल पाए गए। इसी के चलते दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई।

नमकीन के सैंपल हुए फेल

जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर जिला की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदार द्वारा बेची गई नमकीन के सैंपल भरे थे। इन सैंपलों के दो बार लैब में टेस्ट करवाए गए। मगर दोनों ही बार ये सैंपल फेल हो गए। जांच में पाया गया कि नमकीन में सल्फर ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी और ये खाने योग्य नहीं था। इसी के चलते जब दुकानदार से पूछताछ की गई तो वो भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया।

खाने लायक नहीं थी नमकीन

जानकारी के अनुसार, विभागीय टीम ने दुकान से नमकीन का पहला सैंपल साल 11 अगस्त, 2023 को लिया था। इस सैंपल को जब जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेजा गया तो इसमें खामिया पाई गई। मगर दुकानदार ने इस बात पर आपत्ति जताई।

ऐसे में विभागीय टीम ने दोबारा जांच के लिए सैंपल लिया और बीती 3 जनवरी को नमकीन के सैंपल को राष्ट्रीय फूड लैब मैसूर में भेजा। यहां पर भी जांच में सैंपल फेल पाया गया। ऐसे में दुकानदार से पूछताछ की गई और नमकीन का बिल मांगा गया। मगर दुकानदार बिल नहीं पेश कर पाया।

दुकानदार ने मानी अपनी गलती

इसी के चलते दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और मामला सरकाघाट अदालत में पहुंचा। जहां दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसी के आधार पर दुकानदार को पूरा एक दिन कोर्ट में खड़ा रहने और दस हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

ठाकुर ने बताया कि दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि दुकान पर गुणवत्ता वाला सामान बेचें और लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि कंपनी से खरीदे गए हर सामान का बिल अपने पास जरूर रखें।

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