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शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अब एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री सामान भेजना सस्ता हो गया है। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लोज नंबर 26 में संशोधन करते हुए किराए में कटौती की है। निगम द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत अब बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने पर एक चौथाई किराया चुकाना होगा, जबकि 6 किलो से 20 किलो तक के सामान के लिए आधा किराया देना होगा।
यदि किसी को 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजना है, तो उसे एक यात्री का पूरा किराया देना होगा। वहीं, 41 से 80 किलो तक सामान भेजने के लिए दो यात्रियों का किराया देना होगा। इससे पहले, 40 किलो तक सामान भेजने पर पूरा यात्री किराया देना होता था, चाहे सामान का वजन आधा किलो ही क्यों न हो।
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को अपने साथ 30 किलो तक घरेलू सामान लाने-ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। यह नियम 6 नवंबर 2023 की अधिसूचित पॉलिसी के अनुसार लागू रहेगा।
एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि यह संशोधन यात्रियों के हित में किया गया है ताकि उन्हें सामान भेजने पर अनावश्यक रूप से अधिक किराया न देना पड़े। अन्य सभी क्लोज पहले की तरह लागू रहेंगे।