हिमाचल: बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर से छूट, अधिसूचना जारी

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शिमला। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर (स्पेशल रोड टैक्स) से छूट प्रदान की है। 

हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं हैं को अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।  

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन विभाग द्वारा बागवानों और किसानों के उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेब और आलू के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से छूट प्रदान करने से सभी हितधारकों को मदद मिलेगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानसून तथा सेब सीजन के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण की गई हैं। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी एहतियाती उपाय पूर्ण किए गए हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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