बिलासपुर - भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार बैकों से नकद निकासी की निगरानी तथा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान एटीएम वैन द्वारा नकदी राशि के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में जिला के बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि विधान चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अग्रणी बैंक के द्वारा सभी बैंकों को नगद निकासी की दैनिक रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी। बैंक खाते में एक लाख रूपये से अधिक के असामान्य और संदिग्ध नगद निकासी या
नगदी जमा करने के मामलों को सभी बैंक रिपोर्ट करेगें।
उन्होने कहा कि सभी बैंक चुनाव के दौरान चुनाव उमीदवार के द्वारा बैकों से एक लाख रूपए निकासी व नकदी जमा करने के मामलों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
उन्होने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उस बैंक का कैश ले जाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों व कंपनियों की कैश वैन, किसी भी परिस्थिति में, बैंकों को छोड़कर किसी भी तीसरे पक्ष की एजेंसियों व व्यक्तियों की नकदी नहीं ले जाएगी।
इसके लिए आउटसोर्स एजेंसियों व कंपनियों को बैंकों द्वारा जारी किए गए पत्रों व दस्तावेजों आदि को बैंकों द्वारा जारी की गई नकदी का विवरण देना होगा। बैंको द्वारा जारी की गई नकदी को एटीएम और अन्य शाखाओं, बैंकों या मुद्रा तिजोरियों तक पहुंचाने के लिए केवल आउटसोर्स एजेंसियों व कंपनियों द्वारा ही ले जाया जाएगा।
इस अवसर पर अग्रणी बैंक के प्रबन्धक अशोक कुमार गुप्ता, तहसीलदार निर्वाचन उषा चौहान तथा सभी बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।