बिलासपुर: नवरात्र मेले के दौरान हथियार लेकर आने पर पूर्ण प्रतिबंध, बस और छोटे वाहनों को ही अनुमति | पंकज राय

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Bilaspur Complete ban on carrying weapons during Navratri fair, only buses and small vehicles are allowed Pankaj Rai
उपायुक्त बिलासपुर (पंकज राय) फोटो 

बिलासपुर 24 सितम्बर- जिला दण्डाधिकारी पंकज राय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अश्वनी नवरात्र के उपलक्ष माता श्री नयना देवी जी में 26 सितम्बर से 5 अक्तूबर तक मनाए जाने वाले अश्वनी नवरात्र मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा के मध्य नजर पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार तथा तेज धार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू किया है।

श्रद्धालुओं की संख्या को नियन्त्रण करने व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नयना देवी जी सडक मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनो की आवाजाही ही रहेगी बाकि सभी वाहनो जैसे ट्रक, कैंटर व टैम्पों इत्यादी पर आने जाने के लिए प्रतिबन्ध रहेगा। 

इसके अतिरिक्त ट्रक ट्रैक्टर व टैम्पू आदि में आ रही सवारियों को हिमाचल प्रदेश की सीमा गरामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) तथा टोबा से आगे आने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नयना देवी जी जा सकेगे।

जिला दण्डाधिकारी नेे आदेश जारी किये है कि मेला परिसर श्री नयना देवी जी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े व बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध रहेगा।  यदि किसी भी जानकारी या सूचना के सम्बन्ध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से ही प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

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