बसों की छतों पर अब सामान ले जाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब ना तो सवारी बसों की छत पर सफर कर पाएगी और ना ही सामान बसों की छतों पर ले जाया जा सकेगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के इस नए फैसले के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) अपनी सभी सरकारी बसों की छतों पर लगे कैरियरों (Rooftop Carrier) को हटा लेगा। इसके साथ ही हिमाचल को नई मिल रही 205 बसों में भी कैरियर की सुविधा नहीं लगी होगी। इन नई बसों की खेप में 7 बसें हिमाचल परिवहन के नालागढ़ डिपो में पहुंच गई हैं।
बता दें कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में अधिकतर लोगों को सफर करने के लिए बस ही एक मात्र सहारा है। लोग पहले सुबह सुबह काम पर जाते समय बसों की छतों पर अपना भारी भकम सामान भी ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं एचआरटीसी कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि जो प्राइवेट बसें आ रही हैं। उसमें तो कैरियर होते हैं, जबकि एचआरटीसी के लिए यह नियम हैं। प्रबंधन को इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों को सामान रखने के लिए कैरियर की जरूरत होती है।
वहीं इस बारे में एचआरटीसी (HRTC) के डिविजनल मैनेजर देवासेन नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के आदेश हैं कि किसी भी पैसेंजर बस की छत में कैरियर नहीं हो सकता है। ऐसे में अब जो भी बसें आएंगी, वह बिना कैरियर की होंगी। इन नई बसों को हम लांग रूट पर चलाएंग।